सूचनाक अधिकार
भारतक संविधानक अनुक्षेद १९ मे
निहित मोौलिक अधिकारसँ भारतक नागरिककेँ सूचनाक अधिकार प्राप्त अछि। ताहि अधिकारकेँ प्राप्त करबाक
व्यवस्था सूचनाक अधिकार अधिनियम, 2005 क अंतर्गत कएल गेल। सूचनाक अधिकार अधिनियम,
2005 प्रत्येक नागरिककेँ ई अधिकार दैत अछि जे
ओ सरकारसँ ओकर काजक बारे मे जानकारी मांगि सकैत अछि। एहि तरहें आब भारत सेहो विश्वक
ओहि ६० देशमे सामिल भए गेल अछि जे अपन नागरिककेँ सूचनाक अधिकार प्रदान कए पारदर्शी,
जवाबदेह एवं सुशासन स्थापित करबाक चाक -चौबंद व्यवस्था केने अछि।
केन्द्रीय सूचना आयोग
सूचनाक अधिकार अधिनियम,
2005 मे ई व्यवस्था कएल गेल अछि जे केन्द्र सरकार
द्वारा एक केन्द्रीय सूचना आयोगक गठन कएल जाएत जाहिमे एक मुख्य सूचना आयुक्त एवम् अधिक सँ अधिक दसटा केन्द्रीय
सूचना आयुक्त होएत। मुख्य सूचना आयुक्त एवम् अन्य सूचना आयुक्तक नियुक्तिक हेतु एकटा समिति गठित होएत
जकर अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवम् लोकसभामे विपक्षक नेता एवम् प्रधानमंत्री द्वारा
मनोनीत केन्द्रीय मंत्रीमंडलक एकटा मंत्री एकर सदस्य हेताह। एकर अतिरिक्त प्रत्येक
राज्यमे राज्य सूचना आयोग अलगसँ गठित कएल जाइत अछि।
जौँ कोनो केन्द्रीय लोक सूचना
अधिकारी बिना कोनो वाजिब कारणसँ सूचनाक हेतु आवेदन नहि लैत अछि,किंवा वाँछित सूचना देबएमे आना-कानी करैत अछि,किंवा जानि-बूझि कए गलत वा अधूरा जानकारी दैत
अछि , वा सूचना नष्ट कए देल गेल अछि तँ केन्द्रीय सूचना आयोग
सूचनाक अधिकार अधिनियम, 2005 क अनुक्षेद ७(१) अंतर्गत ओकरा खिलाफ संवंधित विभागकेँ
अनुशासनात्मक कारवाई करबाक आदेश दए सकैत अछि । एहन परिस्थितिमे आयोग संवंधित दोषी अधिकारीकेँ
सूचना देबाक दिन धरि २५० टाका प्रतिदिनक हिसाबसँ पचीस हजार टाका धरि जुर्माना लागा
सकैत अछि।
आयोगक समक्ष सिकाइत सोझे दाखिल
कएल जा सकैत अछि? जौं हँ, तँ कोन आधारपर ?
निम्नलिखित परिस्थितिमे सूचनाक
अधिकार अधिनियम, 2005 क धारा १८ क अंतर्गत आयोगक समक्ष सोझे सिकाइत दाखिल कएल जा सकैत अछि:-
(क) जौं ओ ओहि कारणसँ अनुरोध प्रस्तुत करबाक
हेतु असमर्थ रहल अछि,
कि ओहि अधिनियमक अधीन एहन अधिकारीक नियुक्ति नहि कएल गेल अछि वा केन्द्रीय सहायक
लोक सूचना अधिकारी ओहि अधिनियमक अधीन सूचना वा अपीलक हेतु धारा 19 क उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
वा ज्येष्ठ अधिकारीकेँ पठेबाक हेतु स्वीकार करबासँ मना कए देलक अछि;
(ख) जौं ओकरा ओहि अधिनियमक अधीन अनुरोध कएल
गेल कोनो जानकारी धरि पहुंचएसँ मना कएल गेल अछि;
(ग) जौं ओकरा ओहि अधिनियमक अधीन विनिर्दिष्ट
समय-सीमाक भीतर सूचनाक हेतु वा सूचना धरि पहुंचक हेतु अनुरोधक उत्तर नहि देल गेल अछि;
(घ) जौं ओकरासँ ओहन फ़ीसक रकमक संदाय करबाक
हेतु अपेक्षा कएल गेल अछि, जे ओ अनुचित बूझैत अछि;
(ङ) जौं ओ विश्वास करैत अछि कि ओकरा ओहि अधिनियमक
अधीन अपूर्ण, भ्रमित करएबला वा मिथ्या सूचना देल गेल अछि; आओर
(च) ओहि अधिनियमक अधीन अभिलेखक हेतु अनुरोध
करबाक हेतु वा ओकरा प्राप्त करबासँ संबंधित कोनो अन्य विषयक संबंध मे।
सूचनाक अधिकारक तहत सरकारी विभाग,सरकारी सहायतासँ चलएबला गैर सरकारी संगठन,वा शिक्षण संस्थानसँ जानकारी प्राप्त कएल जा सकैत अछि। सूचनाक अधिकार अधिनियम,
2005 धारा 2 (एच) क तहत लोक प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक संस्थाक लग उपलब्ध
सूचनाक मांग कए सकैत अछि । सार्वजनिक संस्थासभमे संविधान द्वारा स्थापित या गठित, संसद या कोनो राज्य विधायिकाक कानून द्वारा स्थापित वा गठित, केन्द्र वा राज्य सरकारक कोनो अधिसूचना वा आदेशक द्वारा
स्थापित वा गठित, राज्य व
केन्द्र सरकारक स्वामित्व बला, ओकरा द्वारा
नियंत्रित वा पर्याप्त मात्रामे सरकारी धन पाबएबला निकाय सभ ,गैर सरकारी संगठन व निजी क्षेत्रक निकाय जे सरकारक द्वारा
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपसँ वित्तपोषित अछि, सामिल अछि।
सूचनाक अधिकारक क्षेत्र मे
आवएबला विभाग :
– राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
राज्यपाल आओर मुख्यमंत्री कार्यालय
– संसद आओर विधानमंडल
– चुनाव आयोग
– सभ अदालत
– तमाम सरकारी कार्यालय
– सभ सरकारी बैंक
– सभ सरकारी अस्पताल
– पुलिस महकमा
– सेनाक तीनों अंग
– पीएसयू
– सरकारी बीमा कंपनी
– सरकारी फोन कंपनी
– सरकारसँ आर्थिक सहायता पाबएबला एनजीओ
– संसद आओर विधानमंडल
– चुनाव आयोग
– सभ अदालत
– तमाम सरकारी कार्यालय
– सभ सरकारी बैंक
– सभ सरकारी अस्पताल
– पुलिस महकमा
– सेनाक तीनों अंग
– पीएसयू
– सरकारी बीमा कंपनी
– सरकारी फोन कंपनी
– सरकारसँ आर्थिक सहायता पाबएबला एनजीओ
सूचनाक अधिकारक क्षेत्रमे नहि आवएबला विभाग :
– कोनो खुफिया एजेंसीक ओहन जानकारी, जकरा सार्वजनिक भेलासँ देशक सुरक्षा आओर अखंडताकेँ खतरा हो
– दोसर देशक संग भारतसँ जुड़ल मामला
– थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थान संबंधी जानकारी जे सरकारक पास उपलब्ध अछि ओहि संस्थाक जानकारीकेँ संबंधित सरकारी विभागक मार्फत हासिल कएल जा सकैत अछि |
– दोसर देशक संग भारतसँ जुड़ल मामला
– थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थान संबंधी जानकारी जे सरकारक पास उपलब्ध अछि ओहि संस्थाक जानकारीकेँ संबंधित सरकारी विभागक मार्फत हासिल कएल जा सकैत अछि |
आवेदक द्वारा सूचनाक अधिकारक
उपयोग करैत केहन जानकारी मांगल जा सकैत अछि ?
१. कोनो सरकारी दस्ताबेजक प्रति मांगि सकैत छी।
२.कोनो सरकारी दस्ताबेजक जाँच कए सकैत छी।
३.कोनो सरकारी काजकेँ जाँचि सकैत छी।
४.कोनो सरकारी काजमे प्रयुक्त बस्तुक प्रमाणित नमूना मांगि सकैत
छी।
एहि कनूनक तहत अहाँ कोनो
जानकारी हासिल कए सकैत छी जेनाकि : कोनो सड़क केँ बनाबएमे सरकार कतेक खर्च केलक,प्रधानमत्रीक रहन- सहन पर कएल गेल खर्च ,राष्ट्रपति भवनमे कएल गेल खर्च ,कोनो सरकारी योजना पर कएल गेल खर्च ,पंचायत द्वारा कोनो योजनामे कएल गेल व्यय वा कोनो
प्रकारक अन्य जानकारी वा ओहिसँ संवंधित दस्तावेजक छायाप्रति मांगल जाए सकैत अछि । सूचनाक अधिकार
अधिनियम, 2005 क अनुक्षेद ६(२) अंतर्गत आवेदकसँ ई नहि पूछल जा सकैत अछि जे ओ सूचना
किएक मांगि रहल छथि।
संगहि व्यक्तिगत विवरण, आय, पैन नंबर, विभिन्न पैरामीटरक तहत
विशेषज्ञक व्यक्तिगत पैनल द्वारा देल गेल प्राप्तांक,संपत्ति की रिटर्न आओर संपत्तिक विवरण,आकलन
रिपोर्ट,मेडिकल रिपोर्ट,बैंक खातोंका
विवरण, प्राधिकरणसँ स्पष्टीकरणक मंगैत प्रश्न नहि पूछल जा
सकैत अछि।
स्वेक्षासँ
जानकारी प्रकाशित कएल जाएत:
सूचनाक अधिकार अधिनियम, 2005 क अनुक्षेद ४(बी)
अंतर्गत प्रत्येक सरकारी विभाग अपन विभागसँ संवंधित अधिकसँ अधिक जानकारी स्वेक्षासँ
विभागक वेवसाइटपर प्रकाशित करत । अन्यथा भारतक
कोनो नागरिक सूचनाक अधिकारक तहत अनुक्षेद ६क तहत आवेदन दए सूचना प्राप्त कए सकैत
छथि।
सूचनाक अधिकारक तहत आवेदन कोना
कएल जाएत ?
सूचनाक अधिकारक तहत आवेदनक हेतु कोनो निश्चित प्रपत्र नहि
अछि । सादा कागज पर अपन आवेदन लिखि कए वांछित जानकारी मांगल जा सकैत अछि।
आवेदन शुल्कक भुगतान कोना कएल जाएत ?
सूचनाक अधिकारक तहत आवेदन
करबाक हेतु केन्द्र सरकारक अधीन आबएबला मंत्रालय विभागसँ जानकारी प्राप्त करबाक
हेतु दसटाकाक शुल्क लगैत अछि जकर भूगतान पोस्टल आर्डर,बैंक ड्राफ्ट,द्वारा कएल जा सकैत अछि। राज्य सरकार सभ अलग-
अलग शुल्क रखने अछि।
आरटीआइ आन लाइन
आवेदक सूचनाक अधिकार अधिनियम, 2005 क अंतर्गत सूचना प्राप्त करबाक हेतु, सूचनाक अधिकार (आरटीआई) ऑनलाइन पोर्टलक माध्यम https://rtionline.gov.in.सँ केन्द्रीय मंत्रालय/ विभागसँ एवम् “ऑनलाइन सूचनामे उल्लिखित अन्य केन्द्रीय लोक प्राधिकरणकेँ अनुरोध कए सकैत छथि । आवेदनक विषयवस्तु सूचनाक
अधिकार अनुरोध फॉर्मक निर्धारित कॉलममे लिखल जाएत। वर्तमानमे, आवेदनक
विषयवस्तु मात्र 3000 अक्षर
तक सीमित अछि। जौं आवेदनक विषयवस्तु 3000 अक्षरसँ अधिक हो, तँ फार्मकेँ “सपोर्टिंग डोकूमेंट” कॉलममे पीडीएफ संलग्नक (अटैचमेंट)क रूप में अपलोड कएल जा सकैत
अछि । सूचनाकक अधिकार अनुरोध फॉर्मकेँ प्रथम पृष्ठकेँ भरबाकक पश्चात, गरीबी रेखासँ ऊपरक आवेदककेँ निर्धारित सूचनाक अधिकार शुल्कक
भुगतान करबाक हेतु “"भुगतान करथि(मेकपेमेंट) पर
क्लिक कड़ए पड़त ।
आवेदक निम्नलिखित माध्यमसँ
निर्धारित सूचनाक अधिकार शुल्कक भुगतान कए सकैत छथि :
(i)
एसबीआई एवं सहयोगी बैंकक माध्यमसँ इंटरनेट
बैंकिग द्वारा।
(ii) भारतीय स्टेट बैंकक एटीम/ डेबीट कार्ड द्वारा।
(ii) भारतीय स्टेट बैंकक एटीम/ डेबीट कार्ड द्वारा।
(iii) मास्टर डेबीट, विजा, क्रेडीट कार्ड द्वारा ।
आरटीआई नियम,
2012 क अनुसार गरीबी रेखासँ नीचाक लोककेँ
आरटीआई शुल्कक भुगतान करबाक आवश्यकता नहि अछि । तथापि,
बीपीएल आवेदककेँ अपन आवेदनक संग- संग एहि संबंधमे,
उपयुक्त सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्रक एक प्रति संलग्न करब जरुरी अछि। प्रथम अपीलीय प्राधिकारीकेँ अपील
करबाक हेतु, आवेदककेँ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टलमे “सबमिट फर्स्ट अपील” नामक विकल्पक चयन करए पड़त
आओर सामने आबए बला फार्मकेँ भरए पड़त । प्रथम अपीलकेँ दायर करबाक हेतु मूल आवेदनक
पंजीकरण संख्या आओर ई-मेल आईडीक आवश्यकता पड़ैत अछि। आरटीआई अधिनियमक अनुसार,
प्रथम अपीलक हेतु
कोनो शुल्क नहि देबाक अछि। ऑनलाइन दायर
आरटीआई आवेदन या प्रथम अपीलक स्थिति/ जवाब "स्थिति" पर क्लिक कए आवेदक द्वारा देखल जाए सकैत अछि ।
सूचना के देत ?
प्रत्येक सरकारी विभागमे
एकाधिक लोक सूचना अधिकारी/सहायक
लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कएल जाइत छथि जिनकर जानकारी संवंधित विभागक वेबसाइट
किंबा सूचना पट्ट वा विभागमे पूछ-ताछ कए प्राप्त कएल जा सकैत अछि। लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक
सूचना अधिकारी विभागक हेतु सूचनाक अधिकारक अधीन कएल गेल आवेदन प्राप्त करैत छथि,ओकरा संवंधित अधिकारीकेँ पठाए सूचना संकलित
करैत छथि एवम् नियत समय( आवेदन केलाक वाद एक मासक अधीन,कोनो- कोनो मामलामे ४५ दिन) मे जानकारी आवेदक
केँ पहुँचवैत छथि।
सूचनाक अधिकार अधिनियम,
2005 क अनुक्षेद ६(३)अंतर्गत जौं मांगल गेल सूचना आंशिक वा पूर्ण रूपसँ कोनो
दोसर लोक प्राधिकरणसँ संवंधित अछि तँ आवेदन प्राप्त केनिहार लोक प्राधिकरण ओकरा
संविधित लोक प्राधिकरणकेँ पाँच दिनक भीतर स्थानान्तरित कए सकैत अछि। तकर सूचना
आवेदककेँ सेहो देल जाएत।
प्रथम अपील
सूचनाक अधिकार
अधिनियम, 2005 क अनुक्षेद १९(१) अंतर्गत प्रत्येक सरकारी विभाग ओहि
अधिकारीक नाम अधिसूचित करत जकरा लग प्रथम अपील कएल जा सकैतअछि। जौँ आवेदककेँ तीस दिनक भीतर जबाब नहि भेटैत छैक,किंबा भेटल जबाब
अपूर्ण वा भ्रामक छैक तँ आवेदक तीस दिनक
भीतर प्रथम अपीलीए अधिकारीक ओतए अपील कए सकैत अछि। एहि हेतु ओकरा फेरसँ फीस नहि
देबए पड़तैक।
द्वितीय अपील
प्रथम अपीलीय
प्राधिकारीक द्वारा देल गेल निर्णयसँ जौं
आवेदक संतुष्ट नहि छथि तँ ओ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी(राज्य सूचना आयोग किंवा केन्द्रीय
सूचना आयोग)केँ द्वितीय अपील कए सकैत छथि। ध्यान रहए जे एजन कोनो अपीलक समय सीमा
९० दिन अछि।
सूचनाक अधिकार
अधिनियम, 2005 क अनुक्षेद २३ अंतर्गत कोनो न्यायालय ताधरि कोनो मामला नहि सूनत जाधरि प्रथम अपील
द्वितीय अपील/ क प्रकृया पूरा नहि भेल अछि।
उच्चतम न्यायलयक किछु महत्वपूर्ण निर्णय:
उच्चतम न्यायलय हालमे सिवील अपील सणख्या ६१५९-६१६२(२०१३)मे संघ लोक सेवा आयोग बनाम अग्नेश कुमार
एवम् अन्यक (CIVIL APPEAL
NO.(s).6159-6162 OF 2013
UNION PUBLIC
SERVICE COMMISSION ETC. Appellant(s)
VERSUS
ANGESH KUMAR &
ORS. ETC. Respondent (s) मामलामे स्पष्ट
केलक अछि जे अनर्गल, अनावस्यक एवम्
अव्यवहारिक सूचनाक मांग कए सरकारी विभागकेँ एतेक परेशान नहि कएल जा सैत अछि जे
सरकारक अधिकांश समय ओहि सूचना केँ उपलव्ध करेबामे एहि हद तक नष्ट भए जाइक जे
रचनात्मक/सकारात्मक काज केनाइ पराभव भए जाए।
उच्चतम न्यायालयक न्यायमुर्ति आदर्श कुमार गोयल एवम्
न्यायमुर्ति उदय उमेश ललितक पीठ द्वारा २०
मार्च २०१८क एनजीओ कॉमन कॉजक याचिकाक निस्तारण करैत फैसला देलक अछि जे कोनो हालतमे पचासटा टकासँ बेसी शुल्क नहि
लेल जा सकैत अछि। एकर
अतिरिक्त जौं कोनो दस्तावेजक प्रतिलिपिक मांग कएल जाइत अछि तँ प्रति पृष्ठ पाँच
टका अतिरिक्त शुल्क लेल जा सकैत अछि। ई आदेश उच्च
न्यायालय, विधान सभा आओर अन्य
सरकारी आओर स्वायत्त निकाय सहित सभ संस्थापर बाध्यकारी होएत जे सूचना का अधिकार
अधिनियम,
2005 क अन्तर्गत अबैत अछि ।
उच्चतम न्यायलय हालमे सिवील अपील सणख्या ९०१७(२०१३) थालप्पलम सहकारी
बैंक एवम् अन्य बनाम् केराल राज्य एवम् अन्य(
CIVIL
APPEAL NO. 9017 OF 2013 (Arising out of SLP (C) No.24290 of 2012) Thalappalam
Ser. Coop. Bank Ltd. and others Appellants Versus State of Kerala and others
Respondents WITH CIVIL APPEAL NOs.
9020, 9029 & 9023 OF 2013 (Arising out of SLP (C) No.24291 of 2012,
13796 and 13797 of 2013)
मामलामे स्पष्ट
केलक अछि जे सहकारी समिति सभ सूचनाक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 क अन्तर्गत नहि अबैत अछि ।
सूचना अधिकार कानून
स्पष्टताक आवश्यकता:
सूचना
अधिकार कानूनक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू लोक प्राधिकरणक मुद्दा पर
स्पष्टताक आवश्यकता अछि । सूचनाक अधिकारमे अखनो कैटा त्रुटि अछि,जेना सरकारी अधिकारी द्वारा जबाब देबाक हेतु भारी भरकम फीसक
मांग कए देब,आबेदानकेँ एहि विभागसँ ओहि विभाग
स्थानान्तरिक करैत रहब,सामिल अछि।
प्रथम अपील विभागेकक अधिकारीक समक्ष कएल जाइत अछि जाहिसँ मामलामे कोनो नव बात नहि
भए पबैत अछि । समान्यतः ओ पहिने लेल गेल निर्णयक पुष्टि कए दैत छथि। तकर बाद दोसर
आ अन्तिम अपील राज्य वा केन्द्रीय सूचना आयोगक समक्ष करबाक प्रावधान अछि। मुदा
समस्या अछि जे ओहिठाम आवेदनक भरमार अछि आ निर्णय लेबामे बहुत समय लागि जाइत अछि
जाहिसँ कैबेर गलत लोक बँचि जाइत अछि। सरकारकेँ बहुत रास मामलामे सूचना नहि देबाक
छूट भेटि जाइत अछि। कानूनक एहि प्रावधानक कतेको मामलामे दुरूपयोग होइत अछि। कोनो-ने- कोनो बहाना बनाए सूचना नहि देबाक
प्रयास होइत रहल अछि। हलाकि आयोग एहन मामलामे बहुत सख्त रुखि रखैत अछि आ दोषी
अधिकारीकेँ जुर्माना सेहो लगबैत अछि ।मुदा तैँ की? विलंब तँ भैए जाइत अछि । फेरसभ लोक ओतेक धैर्य पूर्वक लागलो
नहि रहि पबैत छथि।
जे होउ,सूचनाक अधिकार कानूनकेँ बनि गेलासँ भारतक नागरिककेँ सरकारी काम-काजक जानकारी लेब आसान भए गेल अछि।
कतेको तरहक जरूरी सेवामे निर्णयमे पारदर्शिता आएल अछि। बहुत तरहक कदाचारक मामला सभ
पकड़ल गेल अछि। सरकारी अधिकारी गलत काज करबामे डराइत छथि। कतेको मंत्रीधरिकेँ
इस्तिफा दबए पड़लनि अछि। निश्चय एहि कनूनसँ आम नागरिकक महत्व वढ़ल अछि। मुदा
दिक्कति एहिबातक अछि जे एखनो बहुत रास नागरिक एहि कानूनक जानकारीसँ वंचित छथि। ताहि
हेतु जरुरी अछि जे एकर पर्याप्त प्रचार होइक। सूचना लेबाक आ आवेदन करबाक
प्रकृयाकेँ आओर सरल बनाओल जाइक।
रबीन्द्र नारायण मिश्र
२५.०३.२०१८
ग्रटर नोएडा
Email:mishrarn@gmail.com
नाम :
रबीन्द्र
नारायण मिश्र
पिताक नाम : स्वर्गीय सूर्य नारायण
मिश्र
माताक नाम : स्वर्गीया दयाकाशी देवी
बएस : ६५ बर्ख
पैतृक ग्राम : अड़ेर डीह
मातृक : सिन्घिआ ड्योढ़ी
वृति : योजना आयोगक उप सचिवक
पदसँ सेवा निवृत्त भेलाक बाद वर्तमानमे दिल्लीमे स्पेशल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
शिक्षा : चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालयसँ बी.एस-सी. भौतिकी विज्ञानमे प्रतिष्ठा : दिल्ली
विश्वविद्यालयसँ विधि स्नातक
प्रकाशित कृति : १. ‘भोरसँ साँझ धरि’ (आत्म कथा), २. ‘प्रसंगवश’ (निवंध), ३. ‘स्वर्ग एतहि अछि’ (यात्रा प्रसंग), ४. ‘फसाद’ (कथा संग्रह)
सम्पर्क : फोन ०१२०
२३४३५६३
इमेल : mishrarn@gmail.com
ब्लोग : mishrarn.blogspot.com
एमजोन क लेखक
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